HIGH COURT ACTION : BATTLA HOUSE

नई दिल्ली, 10 जून 2025:
आज बटला हाउस के अवेध संरक्षण के विविसंश को तत्काल रोकने की मांग हाई कोर्ट ने की। सुप्रिम कोर्ट के आईएसपे डिवीजन (जस्टिस गिरीश कठपालिया और तेजस करिया) ने कहा कि पहले ही इस तारा की सुरक्षा से मन कर दिया। 11 जून 2025 को शेड्यूल किया गया क्योंकि अभी कोई रोक नहीं लगी है। जो वही दिन है जब विध्वंस होने वाला है।

केस के मुख्य मुद्दे:
याचिका कर्ता: अमानतुल्ला खान ने पीआईएएल फाइल की जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं – उनका खान है कि पीएम-उदय योजना के अंदर ही अति है, यही कारण है कि वे खत्म नहीं हो सकते।
एकल-न्यायधिस राहत: सुबह ही न्याय करिया ने रहने वालो को अंतिम राहत दी हमारी जेसी स्थिति एच ईएसआई बनाए रखने का आदेश पारित किया।
डिवीजन-बैच का फेसला: शाम को ही हाई कोर्ट ने बताया कि सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसपे स्टे देना अवस्थविक है करण है कि सुप्रीम कोर्ट फुल ही सुरक्षा देने से इंकार कर चुका है।
डीडीए करवई: डीडीए ने 26 मई को एक नोटिस दिया था, जो 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।
Denik Asar aur Savrjanik Pratikria: कोर्ट में ये होता है कि अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज से इंकार कर दिया है तो हाई कोर्ट में रोक नहीं लग सकती, यहीं चीज इस केस में देखी गई है
लोकल के लोगो के लिए तनाव तो बना ही रहेगा – तोड़फोड की तारीख 11 जून फिक्स हो गई है।
स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास कर उनका घर ही बंद हो सकता है।

अब क्या होगा: 11 जून 2025 को सुनवाई है {डिवीजन बैच जाएगा या दोनों मुद्दों को ढेगा}
विधायक की स्थिति हमारी पीएम-उदय योजना को भी तब जाके इसके आदेश पारित होंगे।
अगर कल 11 जून को भी हाई कोर्ट ने स्टे ना दिया तो विधवा पक्का है।
समझने की बात है: 11 जून को पता चलेगा कि रोक लगेगी या नहीं।
हाई कोर्ट ने इस बारे में सोचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमे फेल से ही इंकार है।
डीडीए की बात: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 जून को सुनवाई होगी, अब देखिये क्या होता है
आज बटला हाउस के अवेध संरक्षण के विविसंश को तत्काल रोकने की मांग हाई कोर्ट ने की। सुप्रिम कोर्ट के आईएसपे डिवीजन (जस्टिस गिरीश कठपालिया और तेजस करिया) ने कहा कि पहले ही इस तारा की सुरक्षा से मन कर दिया। 11 जून 2025 को शेड्यूल किया गया क्योंकि अभी कोई रोक नहीं लगी है। जो वही दिन है जब विध्वंस होने वाला है।
केस के मुख्य मुद्दे:
याचिका कर्ता: अमानतुल्ला खान ने पीआईएएल फाइल की जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं – उनका खान है कि पीएम-उदय योजना के अंदर ही अति है, यही कारण है कि वे खत्म नहीं हो सकते।
एकल-न्यायधिस राहत: सुबह ही न्याय करिया ने रहने वालो को अंतिम राहत दी हमारी जेसी स्थिति एच ईएसआई बनाए रखने का आदेश पारित किया।
डिवीजन-बैच का फेसला: शाम को ही हाई कोर्ट ने बताया कि सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसपे स्टे देना अवस्थविक है करण है कि सुप्रीम कोर्ट फुल ही सुरक्षा देने से इंकार कर चुका है।
डीडीए करवई: डीडीए ने 26 मई को एक नोटिस दिया था, जो 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।
Denik Asar aur Savrjanik Pratikria: कोर्ट में ये होता है कि अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज से इंकार कर दिया है तो हाई कोर्ट में रोक नहीं लग सकती, यहीं चीज इस केस में देखी गई है
लोकल के लोगो के लिए तनाव तो बना ही रहेगा – तोड़फोड की तारीख 11 जून फिक्स हो गई है।
स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास कर उनका घर ही बंद हो सकता है।
अब क्या होगा: 11 जून 2025 को सुनवाई है {डिवीजन बैच जाएगा या दोनों मुद्दों को ढेगा}
विधायक की स्थिति हमारी पीएम-उदय योजना को भी तब जाके इसके आदेश पारित होंगे।
अगर कल 11 जून को भी हाई कोर्ट ने स्टे ना दिया तो विधवा पक्का है।
समझने की बात है: 11 जून को पता चलेगा कि रोक लगेगी या नहीं।
हाई कोर्ट ने इस बारे में सोचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमे फेल से ही इंकार है।
डीडीए की बात: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 जून को सुनवाई होगी, अब देखिये क्या होता है
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